महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन

बालोद (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आज प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधीनियम 2013 के संबंध में विस्तृत से जानकारी दी गई। जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण सह कार्यशाला का उद्देश्य महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधीनियम 2013 के प्रावधानों के तहत प्रचार-प्रसार करने एवं प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित कर जागरूक करना है। कार्यशाला में शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय तथा उद्योगों में अधिनियम अंतर्गत 10 से अधिक कर्मचारियो की संख्या पर आंतरिक शिकायत समिति गठन के बारे में बताया गया। इसके अंतर्गत कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के विरूद्व संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के शिकायतों का निवारण और प्रतितोष के लिए तथा उससे सम्बद्व और आनुषंगिक विषयों के नियमन के लिए यह कानून 09 दिसंबर 2013 से लागू किया गया है। कार्यशाला में जिला स्तरीय स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष पद्मश्री श्रीमती शमशाद बेगम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. किशन टण्डन क्रांति, अधिवक्ता सदस्य रीता पाण्डेय के अलावा महिला सेल प्रभारी सदस्य, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिका, नगरपंचायतों से महिला प्रतिनिधि उपस्थित थे।

Mk News Hub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *