कोरबा- कोरबा जनपद के अंतर्गत आने वाली 24 ग्राम पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य (FPS) दुकानों के संचालन हेतु विभिन्न पात्र एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह प्रक्रिया छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू “छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश – 2016” के दिशा-निर्देशों और प्रावधानों के अंतर्गत संचालित की जा रही है।
इन उचित मूल्य दुकानों का संचालन ग्राम पंचायत, महिला स्व-सहायता समूह, प्राथमिक सहकारी साख समितियां, लेम्प समितियां, वन सुरक्षा समितियां, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा गठित सहकारी समितियां, अथवा अन्य ऐसी सहकारी संस्थाएं जिनका पंजीकरण छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग में हुआ हो और जिनके उद्देश्य में खाद्य वितरण संबंधित कार्य शामिल हो, कर सकती हैं।
एजेंसी का कार्यक्षेत्र अनिवार्य रूप से उसी ग्राम पंचायत में होना चाहिए, जहां दुकान संचालित की जानी है। इच्छुक एजेंसियों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में दिनांक 21 मई 2025 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे पंजीयन प्रमाणपत्र, संस्था की कार्यवृत्ति, प्रस्ताव पत्र, बैंक खाता विवरण एवं अन्य सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
जिन ग्राम पंचायतों में दुकानें आबंटित की जानी हैं, वे हैं: पताढी, चाकामार, मसान, लबेद, सिमकेदा, गढ़उपरोड़ा, पंडरीपानी, चुईयां, बेला, बेंदरकोना, धनगांव, अजगरबहार, सोनगुढ़ा, देवपहरी, लेमरू, सतरेंगा, कुदुरमाल, रजगामार, चचिया, अरसेना, चिर्रा, बड़गांव, मदनपुर और डोकरमना।
यह पहल राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुलभ और सक्षम बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। इससे न केवल स्थानीय एजेंसियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि उपभोक्ताओं को समय पर राशन सामग्री की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।